विकास बघेल
Rewa MP News : रीवा : मनमानी फीस बढ़ाने के मामले में प्राइवेट स्कूलों पर कलेक्टर ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी बड़ी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। सभी स्कूलों से फीस का हिसाब 3 दिन में अंदर मांगा है।
Rewa MP News : इन्हें स्कूल में चार शैक्षणिक सत्र की फीस का हिसाब तो देना ही होगा। साथ ही पूरा लेखाजोखा भी प्रस्तुत करना होगा।वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2024-25 तक का मांगा फीस का हिसाब, प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य डीईओ को खुद पहुंच कर देंगे हिसाब
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लूट पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूलें मनमानी हर साल फीस बढ़ाती है। इसके कारण स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्रों के अभिभावकों पर इसका असर पढ़ता है।
फीस में हर साल की जा रही मनमानी वृद्धि की जानकारी अब सभी प्राइवेट स्कूलों से जुटाई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024- 25 में ली गई फीस और ली जाने वाली फीस की जानकारी तलब की है।
डीईओ ने सभी संस्था के प्राचार्यों को नोटिस जारी कर कहा है कि शुक्ल का मदवार, कक्षावार, तुलनात्मक चार्ट तैयार कर तीन दिन में संचालक या फिर प्राचार्य खुद उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराएं। किसी भी स्थिति में प्रतिनिधि मान्य नहीं होंगे।
यदि जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो मप्र निजी विद्यालय नियम 2020 की धारा 09 में निहित प्रावधानों के तहत विस्तृत जांच कराई जाएगी। इसके बाद दंड अधिरोपित भी किया जाएगा।
कलेक्टर ने यह जारी किया है आदेश
कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि निजी विद्यालय में 10 फीसदी या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिन पूर्व तक पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रारूप एक में प्रस्तुत करना होगा।
इसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रस्तावित फीस संरचना, पूर्ववती 3 वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित खाते अर्थात आय और व्यय विवरण, बैलेंस सीट और नकदी प्रवाह विवरण, विभिन्न शीर्षों के अधीन आय, व्यय के साथ चालू वर्ष के 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक के चार्टड एकाउंटेंट से प्रमाणित प्रावधिक खाते तथा प्रासंगिक अभिलेख के
साथ प्रस्ताव में उल्नलेखित शैक्षणिक वर्ष के संबंध में प्रस्तावित बजट प्राक्कलन की जानकारी पोर्टल पर जमा करना होगा। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से अधिक शुल्क वर्ष 2024-25 में जमा कराई है तो उसे आगामी माहों में ली जाने वाली शुल्क में समायोजित करना होगा।
इन बड़ी स्कूलों को जारी किया गया नोटिस
बीबीएस उमावि नेहरू नगर,बीबीएस उमावि आजाद नगर,सांई पब्लिक स्कूल समान, बीएनपी उमावि खौर कोठी,बीएनपी उमावि शारदापुरम, बीएनपी उमावि जेलमार्ग रीवा, इंटरनेशनल स्कूल रतहरा, बिजडम वैली सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारिका नगर, इंटीगिटी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल चिरहुल, किड्स वल्ड सीसे स्कूल रमकुई, किड्स वल्ड सीनियर सेकेण्डरी, स्कूल रमकुई किड्स
वल्ड, सीनियर सेकेण्डरी स्कूल करही, वनस्थली पब्लिक स्कूल रतहरा, सेंट्रल एकेडमी सिविल लाइन, रीवा गीतांजलि पब्लि स्कूल सिविल लाइन रीवा, बालभारती सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सिरमौर चौराहा राजहंश सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सिरमौर चौराहा,
ज्ञानस्थलि सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सिरमौर चौराहा, बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल खैरा, चोरहटा ज्योति सीनियर सेकेण्डरी स्कूल बरा समान, फोमेन्स मेमोरियल स्कूल गुढ़ चौराहा, माऊन्ट लिटेरा जी स्कूल मनकहरी, गुरुकुल उमावि खैरा चोरहटा, सेक्रेड हार्ट
कान्वेंट स्कूल पडरा,दिल्ली पब्लिक स्कूल मैदानी, डीपाल स्कूल मैदानी, टेंडर हार्ट डिहिया,गीता ज्योति उमावि बजरंग नगर,
दीप ज्योति उमावि ढेकहा,जेजे कान्वेंट स्कूल ढेकहा,संस्कार वैली स्कू मैदानी, टेंडर हार्ट डिहिया, गीता ज्योति उमावि बजरंग नगर,
दीप जयोति उमावि बरा, सेंट मैरी अनंतपुर, चिल्ड्रन एकेडमी अनंतपुर, मल्टीफार्म अजगरहा, वेदांता उमावि बजगरहा शामिल हैं
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