
Breaking
CG Breaking : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग पर सख्त पाबंदी लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री, और फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेडिंग को कदाचार माना जाएगा। यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में उप-नियम (5) के खण्ड (1) में जोड़े गए नए उप-खण्ड के तहत लागू किया गया है, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है।
CG Breaking : हालांकि, सरकार ने निवेश के लिए कुछ राहत भी दी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, और डिबेंचर्स में दीर्घकालिक निवेश करने की अनुमति होगी, बशर्ते यह बार-बार खरीद-बिक्री (जैसे इंट्राडे या BTST) न हो। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की कार्य निष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस नियम के उल्लंघन पर कदाचार के तहत कार्रवाई हो सकती है।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.