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Former CJI Bungalow Dispute: रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने खाली नहीं किया बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से की हस्तक्षेप की मांग

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Former CJI Bungalow Dispute
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Former CJI Bungalow Dispute

Former CJI Bungalow Dispute: नई दिल्ली। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट के बाद भी 5, कृष्णा मेनन मार्ग के सरकारी बंगले में रहना चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार से इस आधिकारिक निवास को तुरंत खाली कराने की मांग की है। चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में रिटायर हुए, लेकिन आठ महीने बाद भी बंगले में रह रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।

Former CJI Bungalow Dispute: नियमों के तहत, रिटायरमेंट के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश को छह महीने तक टाइप-सात बंगले में रहने की अनुमति है। चंद्रचूड़ टाइप-आठ बंगले में रह रहे हैं, जो अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। प्रशासन ने पहले अप्रैल, फिर मई 2025 तक अतिरिक्त समय दिया था, लेकिन अब अन्य जजों को आवास की जरूरत के कारण और देरी संभव नहीं है।

Former CJI Bungalow Dispute: चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी बेटियों की विशेष जरूरतों के कारण नया घर ढूंढने में समय लगा। सरकार ने उन्हें किराए पर दूसरा आवास दिया है, जिसकी मरम्मत चल रही है। मरम्मत पूरी होने पर वह जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कहा कि वह जल्द बंगला खाली कर देंगे।

Former CJI Bungalow Dispute: उल्लेखनीय है कि चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और वर्तमान CJI बीआर गवई ने इस बंगले में रहने से मना कर दिया और अपने पुराने आवासों को चुना। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर आंतरिक रूप से समाधान निकाला जाता है।


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