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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:
- 15 दिन का नोटिस: किसी भी अवैध निर्माण को गिराने से पहले संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जाएगा और निर्माण स्थल पर चिपकाया जाएगा
- नोटिस में जानकारी: नोटिस में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि निर्माण क्यों अवैध है। इसमें उल्लंघनों का विवरण और ध्वस्तीकरण का आधार शामिल होना चाहिए
- व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर: संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाएगी, और अंतिम आदेश में सभी पक्षों के विचार शामिल होने चाहिए
- गाइडलाइंस का उल्लंघन: यदि इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है, तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उन्हें ध्वस्त की गई संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है
- आवास का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, और किसी व्यक्ति के घर को केवल उसके आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर गिराना असंवैधानिक है
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