Film Emergency : हाईकोर्ट का कंगना की फिल्म ‘इमरजेंसी’ पर फैसला…जानें

Film Emergency : हाईकोर्ट का कंगना की फिल्म 'इमरजेंसी' पर फैसला...जानें

Film Emergency : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ पर सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि क्रिएटिव फ्रीडम पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस मामले में सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 25 सितंबर तक निर्णय लेने के लिए कहा है।

फिल्म की पृष्ठभूमि

कंगना की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर विवाद बढ़ गया है, खासकर सिख समुदाय की आपत्तियों के कारण। पहले यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवाद के चलते इसे टाल दिया गया।

कोर्ट की टिप्पणियाँ

सुनवाई के दौरान, जजों ने सेंसर बोर्ड के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि लोग बिना फिल्म देखे यह कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह उनके समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने रचनात्मक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया

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और कहा कि इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए, अन्यथा यह रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है.

निष्कर्ष

इस मामले में आगे क्या होगा, यह 25 सितंबर को सेंसर बोर्ड के निर्णय के बाद स्पष्ट होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी फिल्म पर बैन लगाने का अधिकार केवल अदालतों के पास है, यदि मामला उनके समक्ष लाया जाता है.

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