मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के बरबसपुर में अवैध रूप से संचालित एक क्रेशर पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग लगातार सख्त कदम उठा रहा है।
सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई
सूचना मिलने पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और अवैध क्रेशर को सील कर दिया। यह विभाग द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन और उसके परिवहनकर्ताओं के खिलाफ उठाया गया कड़ा कदम है।
पट्टाधारक पर कार्रवाई
ग्राम दर्री टोला में प्यारेलाल साहू नामक व्यक्ति के स्वीकृत खनिज साधारण पत्थर उत्खनन पट्टे की मौके पर जांच की गई। जांच में खदान में अनियमितताएं पाई गईं और यह भी स्पष्ट हुआ कि उत्खनन कार्य योजना के अनुरूप नहीं हो रहा था।
पट्टा शर्तों और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन
जांच में पाया गया कि पट्टा शर्तों और पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण पट्टाधारक प्यारेलाल साहू के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई है।
खनिज विभाग का सतर्क रुख
खनिज विभाग क्षेत्र में अवैध खनन और उससे जुड़े कृत्यों को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। विभाग ने साफ संदेश दिया है कि खनन से जुड़े पर्यावरणीय और कानूनी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष
बरबसपुर में अवैध क्रेशर को सील करना और खदान मालिक पर कार्रवाई, क्षेत्र में खनिज विभाग की सतर्कता और सख्ती को दर्शाता है। यह कदम न केवल अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होगा।
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