Sidhu Moosewala murder case
Sidhu Moosewala murder case: नई दिल्ली: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की हत्या से जुड़े मामले में एक अहम कानूनी अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दो आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ (Vikram Nath) और जस्टिस संदीप मेहता (Sandeep Mehta) की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत के आदेश के मुताबिक मुकदमे की सुनवाई जारी रहने के दौरान दोनों आरोपी हिरासत से रिहा रह सकेंगे।
Sidhu Moosewala murder case: क्या हैं आरोप?
पवन बिश्नोई पर आरोप है कि उसने हत्या की साजिश में लॉजिस्टिक मदद दी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने उस बोलेरो गाड़ी की व्यवस्था की थी, जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने किया था। चार्जशीट में उसके संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के गिरोह और कनाडा में बैठे आरोपी गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) से जोड़े गए थे।
Sidhu Moosewala murder case: अदालत में क्या दलील दी गई?
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि पवन बिश्नोई करीब तीन साल दस महीने से जेल में बंद है और उसके खिलाफ सीधे तौर पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। वकील ने यह भी कहा कि आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से केवल उपनाम समान है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है।
Sidhu Moosewala murder case: सरकार ने किया विरोध
राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि हत्या में इस्तेमाल वाहन की व्यवस्था के लिए सह-आरोपियों ने पवन बिश्नोई को 41 बार फोन किया था। फिलहाल मामला साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है और कुछ संरक्षित गवाह आरोपियों के खिलाफ बयान दे चुके हैं।
गौरतलब है कि मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी बाद में गोल्डी बराड़ ने ली थी।
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