Rahul Gandhi Defamation Case
नई दिल्ली: Nashik Court Closes Defamation Case Against Rahul Gandhi: नासिक की एक आपराधिक अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को बंद कर दिया है। यह मामला उनकी 2022 में विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा था, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आई थी। यह शिकायत नासिक के निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र भूटाडा ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि गांधी ने हिंगोली और अकोले में आयोजित रैलियों में सावरकर को लेकर अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दिए थे।
Rahul Gandhi: शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और धारा 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद नासिक की अदालत ने सितंबर 2024 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई और अदालत ने उन्हें वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी। गांधी ने सुनवाई के दौरान खुद को निर्दोष बताया था।
Rahul Gandhi: अदालत ने मामले की जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया था। हालांकि पुलिस रिपोर्ट आने के बाद शिकायतकर्ता देवेंद्र भूटाडा ने ही केस वापस लेने की मांग कर दी।
Rahul Gandhi: इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई समाप्त करते हुए मानहानि की कार्यवाही को बंद कर दिया। इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी को इस मामले में कानूनी राहत मिल गई और अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

