रायपुर। CG News: छत्तीसगढ़ में राज्य की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों की संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।
रायपुर और कोरबा जिले की रजिस्ट्री दरों को पुनरीक्षित किया गया है। दोनों ही जगहों से रजिस्ट्री दरों की दरों में न्यूनतम 20 फीसदी की कमी की गई है।
राजधानी रायपुर में रजिस्ट्री दर मुख्यमार्ग और मुख्यमार्ग के अंदर श्रैणी में जारी की गई है। रजिस्ट्री दरे प्रति वर्ग मीटर और प्रति हेक्टयर में संशोधित की गई है।
यहां देखें वार्डवार संशोधित रजिस्ट्री रेट:–
