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Raju Pal murder case Big update : अतीक अहमद के 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में CBI कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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Raju Pal murder case Big update
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Raju Pal murder case Big update

BSP विधायक राजू पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है. CBI कोर्ट ने आज माफिया अतीक अहमद के आरोपी आबिद प्रधान, जावेद, अब्दुल कवि, फरहान, इसरार और रंजीत पाल को दोषी ठहराया है .CBI की लखनऊ कोर्ट ने इन सभी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे, लेकिन उनके खून के बाद नाम हटा दिया गया. जनवरी साल 2005 में राजू पाल की इलाहबाद के धूमनगंज में मौत के घाट उतार दिया गया था . माफिया अतीक और अशरफ राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे

अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी. असल में , राजू पाल ने अतीक अहमद को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था. इससे अतीक अहमद बौखला गया था. इसके बाद उसने BSP विधायक राजू पाल को मारने का प्लान बनाया राजू पाल की पत्नी पूजा पाल भी अभी चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं.


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