
Rajasthan High Court
Rajasthan High Court : आसाराम, जो पिछले 12 साल 8 महीने और 21 दिनों से जेल में बंद था, अब जेल से बाहर आ चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर मामले में उसे अंतरिम जमानत प्रदान की है। इससे पहले उसे गुजरात के मामले में जमानत मिल चुकी थी। आसाराम के जेल से बाहर आने के बाद उसके पुराने तेवर फिर से दिखाई दिए।
Rajasthan High Court : जमानत की शर्तें
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को कुछ सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है।
- आसाराम को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा।
- उसे किसी प्रकार की धार्मिक सभा या उपदेश देने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है।
- वह जांच में सहयोग करेगा और बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेगा।
जेल से बाहर आते ही दिखाए पुराने तेवर
जेल से बाहर निकलते ही आसाराम अपने पुराने अंदाज में नजर आया। उसने समर्थकों के बीच आशीर्वाद देने का नाटक किया। जेल के बाहर बड़ी संख्या में उसके समर्थक जमा थे, जो “आसाराम बापू की जय” के नारे लगा रहे थे।

Rajasthan High Court
जोधपुर मामला क्या है?
जोधपुर मामला एक नाबालिग से यौन शोषण से जुड़ा है। इस मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए उसने अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
गुजरात मामला
इससे पहले आसाराम को गुजरात मामले में भी जमानत मिल चुकी थी। यह मामला भी यौन शोषण से संबंधित है, जिसमें उसकी संलिप्तता साबित हुई थी।
विवादों से घिरा रहा आसाराम
आसाराम का जीवन विवादों से घिरा रहा है। एक समय में लाखों भक्तों के गुरु रहे आसाराम पर कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें यौन शोषण और वित्तीय घोटाले शामिल हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई और मामले सामने आए, जिससे उसकी छवि धूमिल हुई।

आगे का रास्ता
आसाराम को जमानत के बावजूद अपने सभी मामलों में अदालत की सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। साथ ही, उसे हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।

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