
Pastor Bajinder Singh
Pastor Bajinder Singh: मोहाली: पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और अब वह पटियाला जेल में बंद हैं। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब 2018 में एक महिला ने पादरी पर गंभीर आरोप लगाए थे।
Pastor Bajinder Singh: सुनवाई का पूरा घटनाक्रम
बजिंदर सिंह सोमवार को कोर्ट में पेश हुए थे। उस दिन सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, उनके वकील एचएस धानोआ ने एक याचिका दायर कर बताया था कि 3 मार्च को बजिंदर अस्पताल में भर्तDo You Want to Die भर्ती होने के कारण वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने पेशी से छूट की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया और अगली तारीख 24 मार्च तय की। अंततः, 28 मार्च को उन्हें दोषी ठहराया गया और 31 मार्च को सजा सुनाई गई।
Pastor Bajinder Singh: पहले भी हो चुकी गिरफ्तारी
पादरी बजिंदर को इससे पहले दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, जब वह बर्मिंघम, इंग्लैंड में एक सेमिनार के लिए फ्लाइट लेने पहुंचे थे। जुलाई 2018 में यह गिरफ्तारी तब हुई थी जब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश में थे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मामला उनके खिलाफ चलता रहा।
Pastor Bajinder Singh: वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद
बजिंदर सिंह का एक वीडियो 16 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो 14 फरवरी को रिकॉर्ड किया गया था। इसमें वह एक महिला को थप्पड़ मारते और उसके मुंह पर कॉपी फेंकते नजर आए। यह महिला उनके साथ काम करती थी। इस वीडियो ने उनके खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का दिया और एक अन्य महिला ने भी मारपीट व उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की।
Pastor Bajinder Singh: पीड़िता की प्रतिक्रिया और सुरक्षा की मांग
फैसले के बाद पीड़िता ने कहा, “यह फैसला मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है। यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी की जीत है जो बजिंदर के अत्याचारों का शिकार बने। वह एक खतरनाक व्यक्ति है, और अगर वह बाहर आया तो फिर अपराध करेगा।” उन्होंने पंजाब डीजीपी से अपने और अपने पति के लिए सुरक्षा की मांग की, यह कहते हुए कि भविष्य में उन पर हमले या झूठे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी हो चुका है।
Pastor Bajinder Singh: क्या है मामला
2018 में जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बजिंदर और छह अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने चमत्कार के बहाने उसका यौन शोषण किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 420 (धोखाधड़ी), और 354 (महिला की गरिमा भंग करना) के तहत मुकदमा चला। हालांकि, सबूतों के अभाव में अन्य पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया।
यह मामला धार्मिक नेताओं द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाता है। जालंधर के ताजपुर में “चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम” चलाने वाले बजिंदर अपने कथित चमत्कारों के लिए मशहूर थे। उनके खिलाफ पहले भी धर्मांतरण और धोखाधड़ी के आरोप लग चुके हैं। इस फैसले ने पीड़ितों को न्याय की उम्मीद दी है और समाज में ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने का साहस बढ़ाया है।
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