
Colonel Sophia Qureshi Remark Row
Colonel Sophia Qureshi Remark Row: नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ ने कहा, “आप एक मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। ऐसे संवेदनशील समय में आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए।”
Colonel Sophia Qureshi Remark Row: शाह का दावा और माफी
विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया और उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया ने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हालांकि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
Colonel Sophia Qureshi Remark Row: सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, “आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? एक जिम्मेदार मंत्री को, खासकर जब देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा हो, संयम बरतना चाहिए। आपके हर शब्द में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए।”
Colonel Sophia Qureshi Remark Row: हाईकोर्ट का सख्त रुख
14 मई 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया शाह का बयान विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला है। हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।
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