
CG News: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना अब आसान, राज्य सरकार ने खत्म की अतिरिक्त लाइसेंस की अनिवार्यता...
CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवसायियों और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब राज्य में पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के साथ लागू हो चुका है। इसके तहत अब केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना पर्याप्त होगा।
CG News: पहले व्यवसायियों को पेट्रोल पंप खोलने के लिए कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना पड़ता था। इस लाइसेंस का हर साल या तीन साल में नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य था। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की अनुमति प्रक्रिया के चलते व्यवसायियों को अधिक समय, धन और कागजी कार्यवाही का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस दोहरे बोझ से मुक्ति मिल गई है, जिससे व्यापार करना पहले से ज्यादा सुगम और किफायती हो गया है।
CG News: इस निर्णय से राज्य में ईंधन की उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में, जहां अब तक पेट्रोल पंप नहीं थे, वहां नए पंप खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल स्थानीय जनता को सुविधा मिलेगी, बल्कि बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश में वृद्धि और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को व्यवसाय के लिए सबसे आकर्षक और सरल राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। नियमों को सरल कर हम निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह फैसला न केवल कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे आम जनता को भी बेहतरीन सेवाएं मिलेंगी।”
CG News: सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को मजबूती मिलेगी और राज्य की आर्थिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा।
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