साय कैबिनेट की बैठक खत्म, इन बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर...
रायपुर : Sai Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
द्वितीय अनुपूरक अनुमान:
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर आधारित छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी गई।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राहत:
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2024 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और सीना मापदंड में एक बार की छूट दी गई। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी, सीना बिना फुलाए 78 सेमी और फुलाने पर 83 सेमी तय किया गया।
वेतन और भत्तों में संशोधन:
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई।
डेयरी उद्योग का प्रोत्साहन:
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू कर डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इससे दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण, और उत्पादन में सुधार होगा।
भू-राजस्व संहिता संशोधन:
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के लिए विधेयक का प्रारूप स्वीकृत किया गया।
अनधिकृत विकास का नियमितिकरण:
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई।
ऑटो एक्सपो 2025:
रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने का निर्णय लिया गया।
खेल संस्कृति को बढ़ावा:
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल क्लब, पारंपरिक खेलों के पुनर्जीवन, और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहन देने के लिए कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25:
अतिशेष धान की नीलामी की अनुमति दी गई।
फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की व्यवस्था हेतु मिलरों को दर निर्धारण के अधीन चावल जमा करने की अनुमति।
धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर ₹80 प्रति क्विंटल की गई।
पिछली कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त जारी करने का निर्णय।
विधायी संशोधन:
पंचायत राज अधिनियम 1993 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में संशोधन के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी।
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 को स्वीकृति।