
BJP कार्यकर्ता की हत्या, 20 साल बाद आया फैसला, CM के प्रेस सचिव के भाई समेत 9 दोषी...
कन्नूर। केरल के कन्नूर जिले में 20 साल पुराने बीजेपी कार्यकर्ता एलाम्बिलयी सूरज हत्याकांड में शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। थालास्सेरी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इस सनसनीखेज मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के प्रेस सचिव पीएम मनोज के भाई पीएम मनोराज और टीके राजेश जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। टीके राजेश पहले से ही 2012 के टीपी चंद्रशेखरन हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
राजनीतिक दुश्मनी बनी हत्या की वजह
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सूरज की हत्या राजनीतिक रंजिश के चलते हुई थी। 2003 में सूरज ने CPI(M) छोड़कर बीजेपी जॉइन की थी, जिसके बाद पार्टी ने उसके खिलाफ दुश्मनी पाल ली। 7 अगस्त 2005 को कन्नूर के मुझाप्पिलंगड़ में सूरज पर घातक हमला हुआ।
हमले की साजिश और वारदात
चार्जशीट के अनुसार, 5 अगस्त 2005 को पांच आरोपियों ने सूरज की हत्या की साजिश रची थी। 7 अगस्त को छह आरोपी एक ऑटोरिक्शा में सवार होकर मौके पर पहुंचे। पहले उन्होंने इलाके में दहशत फैलाने के लिए देशी बम फोड़ा और फिर सूरज पर तलवार और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
2012 में खुला राज
मामले की सुनवाई 2010 में शुरू हुई, लेकिन यह केस ठंडे बस्ते में चला गया था। 2012 में टीपी चंद्रशेखरन हत्याकांड में आरोपी टीके राजेश की गिरफ्तारी के बाद केस में नया मोड़ आया। राजेश ने पूछताछ में सूरज की हत्या में अपनी भूमिका कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की।
कोर्ट का फैसला
शुक्रवार को कोर्ट ने टीके राजेश, पीएम मनोराज, प्रभाकरण मास्टर (CPI(M) के पूर्व लोकल सेक्रेटरी), केवी पद्मनाभन और मनोमबेथ राधाकृष्णन समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया। इस मामले में 12 आरोपी थे, जिनमें से दो की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और एक को बरी कर दिया गया। दोषियों की सजा का ऐलान सोमवार को होगा।
20 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सूरज के परिवार को इंसाफ मिला। वकील ने कहा, “यह फैसला न्याय की जीत है। सूरज की मां ने सालों तक संघर्ष किया और आखिरकार दोषियों को सजा मिली।”
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