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Bihari Mandir Corridor: बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मंदिर फंड इस्तेमाल की मंजूरी

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Bihari Mandir Corridor: बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर
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Bihari Mandir Corridor: बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर

Bihari Mandir Corridor: नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए मंदिर की धनराशि उपयोग करने की अनुमति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को मंदिर ट्रस्ट की सावधि जमा से कॉरिडोर के लिए पांच एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिग्रहीत भूमि का पंजीकरण मंदिर के देवता के नाम होगा। यह फैसला सरकार की 500 करोड़ रुपये की कॉरिडोर परियोजना को ध्यान में रखकर लिया गया।

पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को सरकार की याचिका खारिज कर मंदिर फंड के उपयोग पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सरकार अपने खर्चे से कॉरिडोर बनाए। हालांकि, सरकार ने तर्क दिया कि मंदिर फंड के उपयोग से कॉरिडोर मंदिर प्रबंधन के नियंत्रण में रहेगा।


Bihari Mandir Corridor: काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर

पांच एकड़ में प्रस्तावित यह कॉरिडोर काशी कॉरिडोर के मॉडल पर विकसित होगा। इसमें राधागोपाल, राधाबिहारी, केशव-जू और गौड़िया मठ जैसे आकर्षण शामिल होंगे। कॉरिडोर में 10,000 श्रद्धालुओं के एक साथ दर्शन की व्यवस्था, विशाल प्रतीक्षालय, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिशु देखभाल और सामान-जूता घर जैसी सुविधाएं होंगी। कॉरिडोर तीन हिस्सों में बंटा होगा: मंदिर क्षेत्र व परिक्रमा, 10,600 वर्ग मीटर का ऊपरी हिस्सा और 11,300 वर्ग मीटर का निचला हिस्सा। इसके लिए 276 दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा।


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