
Waqf Bill
Waqf Bill: लखनऊ। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं और नियमों का उल्लंघन कर वक्फ घोषित की गई हैं। इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
Waqf Bill: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी में वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई ज्यादातर संपत्तियों का कोई वैध रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,500+ और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि बोर्ड के दावे क्रमशः 1,24,355 और 7,785 संपत्तियों के हैं।
Waqf Bill: रिपोर्ट्स से पता चला है कि तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है, जिसे सरकार ने गैरकानूनी माना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल दान में दी गई संपत्तियां ही वक्फ मानी जाएंगी। योगी सरकार ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़कर घोषित संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जिम्मेदारों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
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