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नंबर बंद होने पर नहीं मिलेगी UPI की सर्विस, 1 अप्रैल से होगा लागू, यहां जानें वजह

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UPI की सर्विस
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UPI की सर्विस

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई लेनदेन को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए नए नियम जारी
किए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके तहत अगर आपका मोबाइल नंबर 90 दिनों तक उपयोग में नहीं रहा, तो टेलीकॉम कंपनी उसे किसी और को दे सकती है। ऐसे में पुराने नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी काम करना बंद कर देगी, जिससे आप डिजिटल भुगतान नहीं कर पाएंगे।


क्या करें यूजर्स?

एनपीसीआई ने सलाह दी है कि यूजर्स अपने बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट रखें। नंबर बदलने पर तुरंत उसे रजिस्टर करें और रजिस्टर्ड नंबर का नियमित इस्तेमाल करें, ताकि वह निष्क्रिय न हो। बैंक और यूपीआई ऐप अब हर हफ्ते नंबर की जांच करेंगे और उसे अपडेट करेंगे, जिससे गलत लेनदेन रोके जा सकें।

कलेक्ट पेमेंट पर रोक
धोखाधड़ी रोकने के लिए कलेक्ट पेमेंट फीचर को सीमित किया जा रहा है। अब यह केवल बड़े, वेरिफाइ्ड व्यापारियों के लिए होगा, जबकि व्यक्तिगत लेनदेन में इसकी अधिकतम सीमा 2,000 रुपये होगी। यूजर्स को सतर्क रहने और समय पर अपडेट करने की सलाह दी गई है, वरना यूपीआई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।


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