
Teacher Suspended
Teacher Suspended : बलरामपुर। जिले के सोनहत विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला वाड्रफनगर में एक सनसनीखेज मामले ने शिक्षा विभाग को हिलाकर रख दिया। सहायक शिक्षक छोटेलाल पंडो पर शराब के नशे में स्कूल आने और छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप सिद्ध होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, वाड्रफनगर के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक छोटेलाल पंडो आदतन शराब पीकर स्कूल आते थे। उन पर कक्षा दूसरी से पांचवीं तक के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप था। स्थानीय लोगों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की, जिसमें ये आरोप सही पाए गए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा ने छोटेलाल पंडो को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन आदेश में कहा गया कि शिक्षक का व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो पदीय गरिमा के खिलाफ है। निलंबन अवधि के दौरान छोटेलाल पंडो का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलरामपुर निर्धारित किया गया है, और वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।