
Shops Will Open 24x7 in CG
Shops Will Open 24×7 in CG: रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारिक सुगमता और श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 लागू किए हैं। भारत सरकार के मॉडल शॉप एक्ट पर आधारित यह अधिनियम राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति देता है। यह नियम नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में उन इकाइयों पर लागू होगा, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 10 से कम श्रमिकों वाले या बिना कर्मचारियों के प्रतिष्ठानों को इसकी बाध्यता से छूट है।
Shops Will Open 24×7 in CG: अधिनियम के तहत कर्मचारियों को 8 दिन का आकस्मिक और त्योहारी अवकाश, साथ ही अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम करने की छूट होगी, बशर्ते उनकी सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित हों। दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुल सकेंगी, लेकिन श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से देना होगा। सरकार जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय साप्ताहिक अवकाश घोषित कर सकती है।
Shops Will Open 24×7 in CG: डिजिटल पंजीयन प्रक्रिया:
सभी व्यवसायियों को 6 महीने के भीतर श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद डिजिटल प्रमाणपत्र जारी होगा। संशोधन या दुकान बंद करने की सूचना भी ऑनलाइन दी जा सकेगी। यदि 15 कार्यदिवसों में प्रमाणन न हो, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन लागू होगा।
Shops Will Open 24×7 in CG: श्रम कानूनों में सरलता:
यह अधिनियम जटिल श्रम नियमों को आसान बनाएगा। छोटी गलतियों पर अब मुकदमों के बजाय समझौता शुल्क का विकल्प होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ेगी।