
Raipur Breaking : प्रदेश में अब सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
Raipur Breaking : रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुए वाहनों पर भी लागू होगा। इस फैसले का उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा बढ़ाना, चोरी रोकना और ट्रेसबिलिटी को सुनिश्चित करना है।
HSRP से जुड़ी मुख्य जानकारी:
- क्या है HSRP?
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमिनियम से बनी होती है।
- इसमें एक यूनिक कोड होता है और यह वाहन के चेसिस व इंजन नंबर से लिंक होती है।
- इसमें टैम्पर-प्रूफ लॉक (गैर छेड़छाड़ वाले) होते हैं।
- किन वाहनों के लिए अनिवार्य?
- सभी पुराने और नए वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया) के लिए।
- विशेष रूप से 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहन मालिकों को जल्द HSRP लगवाना होगा।
- HSRP की प्रक्रिया:
- गाड़ी मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत डीलर या कंपनी से संपर्क करना होगा।
- इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी जा सकती है।
- बैठक का मुख्य बिंदु:
- इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बैठक आयोजित की।
- बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और HSRP प्रदान करने वाली अधिकृत कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
- नियम का पालन नहीं करने पर:
- समय सीमा के भीतर HSRP नहीं लगाने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
HSRP लगाने के फायदे:
- चोरी हुए वाहनों का पता लगाना आसान।
- बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर रोक।
- ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार।
- फर्जी नंबर प्लेट के मामलों में कमी।
परिवहन विभाग जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर HSRP लगवाकर नियम का पालन सुनिश्चित करें।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.