रायपुर में नए साल 2025 के जश्न के लिए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस बार 31 दिसंबर की रात आयोजित होने वाली पार्टियों के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। रात 10 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम की आवाज धीमी करनी होगी, और एक बजे तक सभी आयोजनों को समाप्त करना होगा। शराब परोसने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है।
गाइडलाइंस का पालन जरूरी
रायपुर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि नए साल की पार्टियों के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने होटल, क्लब, और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक कर सभी को नियमों की जानकारी दी।
प्रमुख गाइडलाइंस
- म्यूजिक साउंड कंट्रोल:
- रात 10 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम की आवाज धीमी करनी होगी।
- आवाज इतनी धीमी होनी चाहिए कि आस-पास के निवासियों को कोई असुविधा न हो।
- निर्धारित समय के बाद म्यूजिक बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।
- शराब परोसने की समय सीमा:
- रात 12:30 बजे के बाद शराब परोसने पर पाबंदी होगी।
- शराब परोसने के लिए आयोजकों को आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- आयोजन की समय सीमा:
- सभी पार्टियां रात 1 बजे तक समाप्त करनी होंगी।
- सुरक्षा व्यवस्था:
- हुड़दंग या अनुशासनहीनता करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
- पुलिस की विशेष टीम पूरे शहर में निगरानी रखेगी।
आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य
15 से अधिक होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों ने न्यू ईयर पार्टी के आयोजन के लिए अनुमति मांगी है। इसके अलावा, शराब परोसने के लिए भी आबकारी विभाग में अर्जी दी गई है। प्रशासन ने आयोजकों को सख्त हिदायत दी है कि गाइडलाइंस का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की अपील
रायपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि नए साल का जश्न शांति और अनुशासन के साथ मनाएं। साथ ही, किसी भी तरह की गड़बड़ी या हुड़दंग की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें।






