
MP Breaking News : सरपंचों के खिलाफ भी लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव....
भोपाल : MP में सरपंचों के खिलाफ भी लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव अध्यादेश लाएगी सरकार पंचायत राज अधिनियम में होगा संशोधन 3 वर्ष बाद तीन चौथाई पंच के हस्ताक्षर से रखा जा सकेगा प्रस्ताव नगरीय निकायों के बाद अब पंचायत में भी नए नियम होंगे लागू
- सरकार का निर्णय: मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिससे अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा।
- प्रस्ताव की प्रक्रिया: यह प्रस्ताव तीन वर्ष बाद तीन चौथाई पंचों के हस्ताक्षर से रखा जा सकेगा।
- नए नियम लागू: नगरीय निकायों के बाद अब पंचायत में भी नए नियम लागू होंगे, जो स्थानीय स्वशासन को और सशक्त बनाएंगे।
यह कदम स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
MP Breaking : एमपी में आधी रात को 7 IPS अफसरों के ट्रांसफर….संतोष सिंह बने इंदौर पुलिस कमिश्नर…
Check Webstories