भोपाल : MP में सरपंचों के खिलाफ भी लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव अध्यादेश लाएगी सरकार पंचायत राज अधिनियम में होगा संशोधन 3 वर्ष बाद तीन चौथाई पंच के हस्ताक्षर से रखा जा सकेगा प्रस्ताव नगरीय निकायों के बाद अब पंचायत में भी नए नियम होंगे लागू
- सरकार का निर्णय: मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिससे अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा।
- प्रस्ताव की प्रक्रिया: यह प्रस्ताव तीन वर्ष बाद तीन चौथाई पंचों के हस्ताक्षर से रखा जा सकेगा।
- नए नियम लागू: नगरीय निकायों के बाद अब पंचायत में भी नए नियम लागू होंगे, जो स्थानीय स्वशासन को और सशक्त बनाएंगे।
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