
CG High Court
CGMSCL Scam: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हमर लैब घोटाले में फंसे मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने कहा कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है, जिससे आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने माना कि ऐसी रिहाई से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होगा।
CGMSCL Scam: बता दें कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससीएल) के तहत बनाई गई हमर लैब के लिए मरीजों की जांच हेतु रीएजेंट और टेस्ट मशीनें खरीदी जानी थीं। आरोप है कि शशांक चोपड़ा की कंपनी मोक्षित कॉर्पोरेशन ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर मिलावटी टेंडर (पूल टेंडरिंग) के जरिए ठेका हासिल किया। ठेका मिलने के बाद कंपनी ने बाजार से कई गुना अधिक कीमत पर सामान सप्लाई किए। इस घोटाले से राज्य सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, साथ ही करीब 95 लाख रुपये के रीएजेंट बर्बाद हो गए।