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CG News: रायपुर। रायगढ़ जिले में एनटीपीसी लारा पावर प्रोजेक्ट से जुड़े बहुचर्चित भू-अर्जन घोटाले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने अग्रवाल के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक आरोपों को खारिज करते हुए रायगढ़ अदालत के 13 जनवरी 2016 को आरोप तय करने के आदेश और 2 दिसंबर 2024 को दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया।
CG News: कोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अग्रवाल द्वारा पारित आदेश उनके राजस्व अधिकारी के रूप में न्यायिक कार्यों का हिस्सा थे। ऐसे मामलों में ‘जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, 1985’ के तहत अधिकारियों को पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अदालत ने पाया कि अग्रवाल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे और उन्हें बाद में एफआईआर में जोड़ा गया था।
CG News: क्या है पूरा मामला
वर्ष 2013-14 में रायगढ़ के झिलगीतर गांव में एनटीपीसी लारा पावर प्रोजेक्ट के लिए 160 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। मुआवजा वितरण में कथित फर्जी किसानों के नाम पर लाखों रुपये की अनियमितता सामने आई। इस मामले में अग्रवाल सहित अन्य पर IPC की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी), 120B (षड्यंत्र), 34 और 506B (आपराधिक धमकी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
CG News: राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय
याचिकाकर्ता अग्रवाल का कहना था कि उन्होंने केवल उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विधिवत आदेश पारित किए थे। राज्य सरकार की विभागीय जांच में भी उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
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