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CG News: रायपुर: विष्णुदेव साय सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जमीन नामांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण अपने आप हो जाएगा, और इसके लिए तहसील कार्यालय में अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी।
CG News: यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24(1) और धारा 110 में संशोधन के तहत लागू की गई है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर नामांतरण का अधिकार रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को सौंप दिया है।
CG News: पहले जमीन खरीदने के बाद खरीदार को तहसील कार्यालय में आवेदन देकर नामांतरण करवाना पड़ता था। इस कोर्ट जैसी लंबी प्रक्रिया में समय लगता था और भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती थी। विशेष रूप से किसानों को नुकसान होता था, क्योंकि नामांतरण के बिना वे समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पाते थे।