
रायपुर-सारंगढ़ नेशनल हाइवे में पड़ने वाले 36 गांव की जमीन के खरीदी-बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, देखें प्रभावित गांवों की सूची
CG News: रायपुर। केंद्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार रायपुर से सारंगढ़ तक नेशनल हाइवे 130 का निर्माण करने के साथ ही उसे फोरलेन किया जा रहा है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार की राज्य सरकार को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। ये योजना में रायपुर क्षेत्र में करीब 51 किमी सड़क का निर्माण होगा। जमीन अधिग्रहण होने से पहले रायपुर कलेक्टर ने आसपास के संबंधित इलाकों में जमीन की खरीदी-बिक्री बैन कर दिया है।
CG News: नए आदेश तक धरसींवा तहसील के निमोरा-1, घनेली-1, रांवाभाठा, सिलतरा, गिरौद, टेकारी, परसुलीडीह बड़ौदा, दोंदेखुर्द, दोंदेकला, मटिया, जरौदा निलजा, सारागांव, रायपुर तहसील में आमासिवनी, मंदिरहसौद तहसील में सेमरिया-2, नरदहा, खरोरा तहसील में बरौंदा, कुर्रा, बंगोली, मुर्रा, नारघा, माठ, खरोरा, बुडेरा, केवराडीह केसला सिर्री, कनकी, पाड़ाभाठ, खपरीडीह खुर्द, आरंग तहसील में भैंसा, भठिया, खोरसी और खैरा गांव में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। इसकी जानकारी सभी संबंधित अफसरों को भेजी गई है।
देखें आदेश:-