
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, नगालैंड और अरुणाचल में AFSPA बढ़ाया गया...
नई दिल्ली/मणिपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह विस्तार 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रहेगा। मणिपुर में यह कानून पूरे राज्य में लागू रहेगा, सिवाय 13 पुलिस थाना क्षेत्रों के। अरुणाचल प्रदेश में तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ-साथ तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में इसे लागू किया गया है। नगालैंड में यह आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।
मणिपुर में AFSPA की स्थिति
गृह मंत्रालय ने मणिपुर में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। हालांकि, इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामी, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नाम्बोल और काकचिंग पुलिस थानों के क्षेत्रों को इससे छूट दी गई है।
नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA
नगालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में AFSPA लागू रहेगा। इसके अलावा कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों के कुछ क्षेत्रों को भी ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में यह अधिनियम प्रभावी रहेगा।
AFSPA का प्रभाव और प्रावधान
AFSPA सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत वे अशांत क्षेत्रों में तलाशी, गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाइयां कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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