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TRAI: ट्राई का बड़ा फैसला: फर्जी कॉल पर लगेगी रोक, वित्तीय धोखाधड़ी रोकने BFSI सेक्टर की 1600 नंबर से आएगी कॉल, तय हुई ये डेडलाइन

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TRAI: नई दिल्ली/मुंबई: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अहम और सख्त कदम उठाया है। अब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर की सभी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर 1600 नंबरिंग सीरीज अपनानी अनिवार्य होगी। इस व्यवस्था से ग्राहकों को वास्तविक और फर्जी कॉल्स की पहचान करने में आसानी होगी और फ्रॉड कॉल्स पर बड़ी हद तक लगाम लगेगी।

TRAI: ट्राई ने बुधवार को बताया कि RBI, SEBI और PFRDA के तहत काम करने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं को इस नई सीरीज में शिफ्ट होने के लिए समयसीमा तय कर दी गई है। दूरसंचार विभाग द्वारा BFSI सेक्टर को आवंटित की गई 1600 सीरीज का उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा बढ़ाना और धोखाधड़ी वाली कॉल्स को समाप्त करना है।

TRAI: निर्धारित समयसीमा के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंक चाहे सरकारी, निजी या विदेशी को 1 जनवरी 2026 तक नई सीरीज अपनानी होगी। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक एसेट वैल्यू वाली बड़ी NBFCs, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 1 फरवरी 2026 तक इसमें शामिल होना होगा। शेष NBFCs, सहकारी एवं ग्रामीण बैंक और अन्य छोटी संस्थाओं को 1 मार्च 2026 तक स्थानांतरण पूरा करना होगा।

TRAI: म्यूचुअल फंड कंपनियों और एसेट मैनेजमेंट फर्मों के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026, जबकि क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के लिए 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। पेंशन फंड मैनेजर और रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों को भी 15 फरवरी 2026 तक इसमें शामिल होना होगा। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तिथि जल्द घोषित होगी।

TRAI: अब तक 485 से अधिक संस्थान 1600 सीरीज अपना चुके हैं और 2800 से ज्यादा नंबर अलॉट किए जा चुके हैं। ट्राई का कहना है कि अब वित्तीय संस्थानों को सामान्य 10-अंकीय मोबाइल नंबरों से कॉल करना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा और सिस्टम की पारदर्शिता बढ़ेगी।


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