Ban on Burqa
Ban on Burqa: लिस्बन। पुर्तगाल में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संसद ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने वाले वस्त्रों पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक दक्षिणपंथी चेगा पार्टी द्वारा पेश किया गया था, जिसे अन्य दक्षिणपंथी दलों का समर्थन मिला है। अब इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी का इंतजार है।
Ban on Burqa: विधेयक के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लिंग या धार्मिक कारणों से सार्वजनिक स्थानों पर नकाब या बुर्का नहीं पहन सकेगा। हालांकि उड़ानों, पूजा स्थलों और राजनयिक परिसरों में इसकी अनुमति रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर 200 से 4000 यूरो (करीब 4 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Ban on Burqa: चेगा पार्टी का कहना है कि चेहरा ढकने से महिलाएं “हीनता और सामाजिक बहिष्कार” की स्थिति में आ जाती हैं, जो समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं वामपंथी दलों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि यह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने का प्रयास है।
Ban on Burqa: अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो पुर्तगाल भी फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां बुर्का बैन पहले से लागू है।
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