-मनीष यादव!प्रयागराज
Allahabad High Court : प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला!! हिंदू की दूसरी पत्नी, पति – के खिलाफ धारा 498 ए के तहत क्रूरता का केस नहीं दर्ज करा सकती!!
Allahabad High Court : क्योंकि वैध पत्नी ही इस धारा में केस कर सकती है!! हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी शून्य होगी!!
न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल ने दिया आदेश!!राबर्ट्सगंज सोनभद्र निवासी अखिलेश केशरी की तरफ से धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है!!
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