Flight Ticket Cancellation
Flight Ticket Cancellation: नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई यात्रियों के हित में रिफंड और टिकट रद्द करने से जुड़े नियमों में बड़े परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। नई ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार, यदि किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करना पड़े, तो एयरलाइन को पूरा रिफंड या क्रेडिट नोट देना अनिवार्य होगा। ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदे गए टिकट का रिफंड भी सीधे एयरलाइन ही जारी करेगी, जिसके लिए 21 कार्यदिवस की समय-सीमा तय की गई है।
Flight Ticket Cancellation: डीजीसीए ने टिकट बदलने की सुविधा में भी राहत दी है। अब यात्री 48 घंटे के भीतर टिकट में बदलाव कर सकेंगे, बशर्ते यह बदलाव घरेलू उड़ान के लिए प्रस्थान से 5 दिन पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन पहले किया जाए। दिव्यांग यात्रियों को लेकर भी नियम अपडेट किए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर अब एरोब्रिज, अम्बुलिफ्ट या रैंप उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। व्हीलचेयर केवल दिव्यांग यात्रियों के लिए प्राथमिकता में रहेगी, अन्य यात्रियों को इसके उपयोग पर शुल्क देना होगा।
Flight Ticket Cancellation: सरकार हवाई टिकट के साथ इनबिल्ट ट्रैवल इंश्योरेंस जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। इस सुविधा के लागू होने पर उड़ान से कुछ घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी 80% तक रिफंड मिल सकेगा। यात्रियों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा; बीमा प्रीमियम एयरलाइंस और बीमा कंपनियां मिलकर वहन करेंगी। रिफंड से जुड़ी बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह बदलाव जरूरी माने जा रहे हैं। नए नियम अगले दो से तीन महीनों में लागू हो सकते हैं।
