
ESTATES & DEVELOPERS पर RERA की बड़ी कार्रवाई: टीवी, एसी, मॉड्यूलर किचन का झांसा, 50 लाख की पेनाल्टी...
रायपुर। RERA imposed a fine of Rs 50 lakh on promoter of Maruti Infra City: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाटन के ग्राम सांकरा में विकसित की जाने वाली मारूति इंफ्रा सिटी फेस.2 में प्लाट खरीदने वाले कई निवेशक मकान निर्माण में टीवी, एसी, मॉड्यूलर किचन फ्री गिफ्ट जैसे आफर के झांसे में आकर अपने कमाई बड़ा हिस्सा गंवा बैठे हैं। इस मामले में डेवलेपर ने अपने प्रोजेक्ट के विज्ञापन जिस बिल्डिंग कांट्रेक्टर का पता दिया था वो अपना कारोबार समेट कर फरार हो गया है।
RERA imposed a fine of Rs 50 lakh on promoter of Maruti Infra City: मारूति इंफ्रा सिटी में प्लाट खरीदने वाले परिवारों ने इसकी शिकायत रेरा में की थी। रेरा की जांच में शिकायत सही पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेरा की ओर से कई बार मारूति इंफ्रा सिटी फेस.2 के प्रमोटर और टीवी, एसी, मॉड्यूलर किचन फ्री गिफ्ट जैसे आफर देकर निवेशकों से मकान निर्माण करने का एग्रीमेंट करने वाले बिल्डिंग कांट्रेक्टर शैली एस्टेट्स एंड डेव्हलपर्स को समन जारी कर सुनवाई के लिए तलब किया।
RERA imposed a fine of Rs 50 lakh on promoter of Maruti Infra City: बार-बार सुनवाई का अवसर देने के बाद भी मारूति इंफ्रा सिटी फेस.2 के प्रमोटर और मकान निर्माण करने का एग्रीमेंट करने वाले बिल्डिंग कांट्रेक्टर शैली एस्टेट्स एंड डेव्हलपर्स के उपस्थित नहीं होने पर रेरा इसे रेरा अधिनियम में निर्गित नियमों के विरुद्ध मानते हुए 50 लाख रूपए की पेनाल्टी का आदेश पारित किया है। पेनाल्टी की राशि 45 दिनों के भीतर जमा न करने पर कठोर कार्रवाई करने की बात आदेश में कही गई है।
RERA imposed a fine of Rs 50 lakh on promoter of Maruti Infra City: छत्तीसगढ़ रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला और सदस्य धनंजय देवांगन ने मामले में सुनवाई के बाद ये आदेश परित किया है। सुनवाई में ये तथ्य सामने आया है कि मारूति इंफ्रा सिटी (Maruti Infraa City) में प्लॉट खरीदकर SHAILY ESTATES & DEVELOPERS से घर बनवाने के लिए एग्रीमेंट किया, लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए उक्त डेवलपर ने टीवी, एसी और मॉड्यूलर किचन देने के ऑफर दिए थे। RERA imposed a fine of Rs 50 lakh on promoter of Maruti Infra City: लोगों को झांसा में लेने के लिए मारूति इंफ्रा सिटी फेस.2 के प्रमोटर ने अपने प्रोजेक्ट के विज्ञापन में SHAILY ESTATES & DEVELOPERS के कांटेक्ट नंबर दिए थे। इसी वजह से लोगों के घर बनवाने के लिए SHAILY ESTATES & DEVELOPERS एग्रीमेंट किया था। बाद में सांई चेम्बर्स श्याम नगर रोड तेलीबांध स्थित SHAILY ESTATES & DEVELOPERS का आफिस बंद हो गया। जानकारी के अनुसार HAILY ESTATES & DEVELOPERS का संचालक बीच में ही आधा काम छोड़कर ये फरार हो गया। काफी इंतजार के बाद पीड़ित परिवार जब रेरा पहुंचे, तब पता चला कि उक्त ठेकेदार रेरा अप्रूवड नहीं था।
RERA imposed a fine of Rs 50 lakh on promoter of Maruti Infra City: क्या हैं रेरा के नियम
भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी प्रमोटर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना यथास्थित किसी प्लाट, अपार्टमेंट, भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित, विपणित, बुक विक्रय सा विक्रय आफर नहीं करेगा।
RERA imposed a fine of Rs 50 lakh on promoter of Maruti Infra City: रेरा ने आदेश में क्या कहा मामले में तथ्यों के परीक्षण के बाद रेरा ने कहा, श्रीमती परगुन छाबड़ा एवं श्री मोनेंद्र छाबड़ा भू संपदा प्रोजेक्ट मारूति इन्फ्रासिटी फेस.2 का संप्रवर्तक है, जिसके द्वारा नियमित विकास कार्य किया जा रहा है। अनावेदक क्रमांक 3 उक्त भू संपदा प्रोजेक्ट में और अनावेदक क्रमांक .1 और अनावेदक क्रमांक .2 का चैनल पार्टनर रहे हैं व संप्रवर्तक के साथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा भूखंड का विक्रय किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा भूखंड का निर्माण कर अनावेदक के साथ सहयोगी होकर भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा मूल संवर्तक के साथ मिलकर विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। साथ ही प्रोजेक्ट के विपणन विज्ञापन में शैली एस्टेट्स एंड डेव्हलपर्स का फोन नंबर पार्टनर के रूप में दिया गया है।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT
Subscribe to get the latest posts sent to your email.