Liquor Scam : पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत...
Liquor Scam : बिलासपुर। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। लखमा की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (ईओडब्ल्यू) से जवाब मांगा है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2025 के लिए तय की है। गौरतलब है कि लखमा की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में खारिज की जा चुकी है। लखमा के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और उनके घर से ईडी की छापेमारी के दौरान कोई पैसा या आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं बरामद हुए हैं।
Liquor Scam : वहीं, ईओडब्ल्यू ने लखमा पर शराब घोटाले में हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन लेने और करीब दो करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया है। कवासी लखमा को 21 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि लखमा ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और शराब घोटाले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ईडी के अनुसार, लखमा शराब सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे और उनकी मदद से ही छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई।
Liquor Scam : ईडी ने यह भी दावा किया कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रहे घोटाले की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके चलते उन्हें आरोपी माना जा रहा है। अब लखमा की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 मार्च 2025 को होगी।

