रायपुर । महाकुंभ में एयरलाइंस की महालूट : महाकुंभ के नाम पर देश की एयरलाइंस कंपनियों ने महालूट मचा रखी है। बेईमान हुई विमान कंपनियों ने श्रद्धालुओं की जेब पर डाला डालने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। आप ये जानकार सन्न रह जाएंगे कि अमेरिका जैसे सुदूरस्थ देशों का किराया भी प्रयागराज से काफी कम है। अहमदाबाद से प्रयागराज की फ्लाइट की टिकिट 76,964 और अहमदाबाद से वाशिंगटन 50200 रुपए है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सोलंकी ने इसके लिए आवाज उठाई है। नागरिक उ्ड्डयन मंत्रालय को नोटिस भेजते हुए 5000 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग की है। उन्होने श्रद्धालुओं को अश्वस्त किया है कि वे उनका पैसा वापस दिलाएंगे।
महाकुंभ में एयरलाइंस की महालूट : क्या है पूरा मामला
इसे कहते हैं आस्था के नाम पर महालूट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था का एयरलाइंस कंपनियां नजायज फायदा उठा रही है। प्रयागराज जाने के लिए विमानन कंपनियों ने 50 हजार से 76 हजार रुपए तक टिकिट का रेट कर दिया है।
एयरलाइंस कंपनियों की महाकुंभ के नाम पर लूटमारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी आई आई है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ0 कुलदीप सोलंकी से सर्च करके चौंकाने वाली जानकारी साझा की है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने बताया कि किस तरह विमानन कंपनियों श्रद्धालुओं को चूना लगा रही हैं। उन्होंने एक फ्लाइट की टिकिटों का एक डेटा भी तैयार किया है। उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह लोगों की जब पर एयरलाइंस डाका डाल रही है और सिविल एवियेशन मंत्र चुप्पी साधे बैठे हुए हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार को जारी किया शोकाज
डॉ. कुलदीप सोलंकी ने नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार को जारी किया शोकाज नोटिस,जिसमें निम्न चार मांगे की हैं।
1. सभी एयरलाइंस के टैरिफ़ 3 महीने पहले के एल्गोरिदम के हिसाब से किया जाये।
2. फ़ैज़ अहमद किदवई डायरेक्टर जनरल, को तुरंत बर्खास्त किया जाये।
3. जिन यात्रियों से विगत 1 महीने में ओवरचार्ज किया गया है उनको 7 दिनों के भीतर पैसे वापस किए जायें।
4. इस पूरे महाकुंभ के दौरान दोषी एयरलाइंस पर 5000 करोड़ का जुर्माना किया जाये और जुर्माने की राशि से नये एयरपोर्ट का निर्माण किया जाये।
छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ0 कुलदीप सोलंकी ने प्रयागराज गए फ्लाइट यात्रियों से आग्र किया है कि
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छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने किया वादा-“हम एयरलाइंस से लूट की राशि वापस दिलाएंगे“।
7 दिनो के कठोर कदम उठाएं एवं कार्रवाई से अवगत कारण अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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