
Walkie-Talkie: वॉकी-टॉकी की ऑनलाइन बिक्री पर सरकार का एक्शन, CCPA ने शुरू की कड़ी कार्रवाई
Walkie-Talkie: नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी की बिक्री को लेकर सख्त कदम उठाया है। CCPA ने पाया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले वॉकी-टॉकी उपकरणों में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, लाइसेंसिंग और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ETA) जैसी आवश्यक जानकारियों का खुलासा नहीं किया जा रहा है। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है।
Walkie-Talkie: प्रह्लाद जोशी ने उठाया मुद्दा
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर उठाया और कहा कि इन उपकरणों का गैर-अनुपालन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। उन्होंने CCPA को इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए और बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 18(2)(l) के तहत सख्त दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। उनका लक्ष्य उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्रदान करना, डिजिटल बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नियमों का कड़ाई से पालन कराना है।
Walkie-Talkie: CCPA का निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी
CCPA ने सभी ऑनलाइन विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे वॉकी-टॉकी की बिक्री से पहले सभी आवश्यक जानकारी, जैसे डिवाइस की फ्रिक्वेंसी, लाइसेंस की स्थिति और सरकारी मंजूरी, स्पष्ट रूप से प्रदान करें। यदि कोई विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Walkie-Talkie: यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गैर-कानूनी और बिना मंजूरी वाले वायरलेस उपकरणों का दुरुपयोग सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। CCPA का यह कदम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने का भी प्रयास है।
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