
Supreme Court
Supreme Court: नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से बेघर कुत्तों को हटाए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बुधवार को लिखित रूप से अपलोड कर दिया गया। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आवारा कुत्तों को सड़क से तुरंत उठाना शुरू करना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि आवारा कुत्तों को इकट्ठा करने का काम और साथ ही उनके पुनर्वास, नसबंदी, टीकाकरण के लिए आश्रयों/पाउंड के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण एक साथ किया जाएगा।
Supreme Court: शीर्ष कोर्ट ने कहा, हम संबंधित अधिकारियों से आश्रयों/पाउंड के निर्माण के इंतजार के बहाने जरा भी लापरवाही नहीं सुनना चाहते, अन्यथा, हम इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें। हालांकि, अब इस मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनवाई करेगी।
Supreme Court: कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा, किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी बाधा या रुकावट इस कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और हम कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। कुत्तों की देखभाल करने वालों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे आगे बढ़कर इस पहल का हिस्सा बनें और जिन शेल्टर्स में कुत्तों को रखा जाए, उनकी देखभाल व रखरखाव जिम्मेदारी से करें।