
SC
SC: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह अनुमति उन निर्माताओं को दी गई है, जिनके पास नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से प्रमाणित सर्टिफिकेट हैं। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं होगी। निर्माताओं को हलफनामा देना होगा कि वे इस क्षेत्र में पटाखों की बिक्री नहीं करेंगे। यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
SC: कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हितधारकों के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित समाधान तैयार करे और 8 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करे। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, “अगर दिल्ली-एनसीआर स्वच्छ हवा का हकदार है, तो देश के अन्य शहर क्यों नहीं? नीति पूरे देश के लिए होनी चाहिए।” उन्होंने अमृतसर में दिल्ली से बदतर प्रदूषण का उदाहरण दिया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।