
रायपुर एसडीएम न्यायालय में पेंडिंग मामलों की भरमार, कुर्सी पर नहीं बैठते पीठासीन अफसर, तारीख पर तारीख...
रायपुर। Raipur SDM court is full of pending cases: छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के प्रभावित भूमिस्वामियों को मुआवजा देने में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला अभी सुर्खियों में है, जहां राजस्व विभाग के अफसरों ने मानमानी चलाकर बड़ा खेल रच दिया। कई अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। मगर राजस्व विभाग में कार्यवाही पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। ताजा मामला राजधानी रायपुर के न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोर्ट का है जहां कोर्ट की सुनवाई के लिए विचाराधीन मामलों की फाइलों का अंबार लगा हुआ है।
Raipur SDM court is full of pending cases: न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के कोर्ट में केवल तारीख तारीख दी जा रही है जबकि फरियादी कोर्ट तक पहुंच कर वापस लौट रहे हैं। न्यूजप्लस 21 के कार्यालय में आज कई फरियादी इसी बात की शिकायत लेकर पहुंचे थे। लोगों की शिकायत की जांच के लिए न्यूजप्लस 21 ने जब सच्चाई की पड़ताल की तो मामले में कई अहम जानकारी सामने आई है।
Raipur SDM court is full of pending cases: फरियादी ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि आज न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के कोर्ट में उनकी पेशी थी..। जैसे तैसे वो अपने अधिवक्ता की फीस का भुगतान कर पेशी में उपस्थित होने के लिए पहुंचे थे..अगर मामले को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के कोर्ट बाबू द्वारा बताया गया कि एसडीएम साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं इस वजह से अगली तारीख पर पेशी होगी, जिसके बाद वो लौट आएं हैं।
Raipur SDM court is full of pending cases: तारीख 12 मार्च 2025..दिन. बुधवार समय 12.30 बजे स्थान रायपुर
इस मामले में न्यूजप्लस 21 के संवाददाता ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के कोर्ट में तारीख 12 मार्च 2025..दिन. बुधवार को सुनवाई के लिए नियत मामालों की जानकारी निकाली तो लोगों की शिकायत की सच्चाई सामने आई। आज की तारीख में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के कोर्ट में कुछ 61 प्रकरणों पर विचार किया जाना था।
Raipur SDM court is full of pending cases: लेकिन, इन 61 मामलों में से 34 मामलों की सुनवाई पीठासीन अधिकारी के भम्रण/अन्य प्रशासनिक कार्य मे व्यस्त होने के कारण प्रकरण में तिथि आगे बढ़ा दी गई। शेष 27 मामले ज्ञापन, आवेदन और अंतिम तर्क से संबंधित हैं। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नंदकुमार चौबे से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया तो उनकी मोबाइल लोकेशन पहुंच के बाहर मिला।
Raipur SDM court is full of pending cases: क्या है लोकसेवा गारंटी अधिनियम
छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित प्रकरणों को तीन महीने में निपटाना होगा। ऐसा नहीं करने पर राजस्व अधिकारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की यह राशि अधिकतम एक हजार रुपए रहेगी। अगर नामांतरण व खाता विभाजन सहित सीमांकन के विवादित मामले भी आए हैं तो इनका निपटारा छह महीने में करना होगा। राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रकरण निपटाने में लेटलतीफी की गई तो उन पर जुर्माना होगा।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT
Subscribe to get the latest posts sent to your email.