रैली–जुलूस-प्रोग्राम के लिए अब नगर निगम से लेनी होगी अनुमति,7 दिन पहले देना होगा आवेदन, 4 विभागों से NOC भी जरूरी
Raipur City News: रायपुर। राजधानी रायपुर शहर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। नगर निगम के अनुमति के साथ-साथ आयोजन करने के लिए 4 विभागों की ओर से नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।
Raipur City News: इसके साथ ही किसी भी आयोजन को करने से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन के अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। रैली और जुलूस के लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्था को निगम मुख्यालय कक्ष क्रमांक 306 या 311 में संपर्क करना होगा। इस संबंध में निगम के उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी प्रेरणा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
Raipur City News: आयोजन-पंडाल के लिए जोन कार्यालय से मिलेगी अनुमति
इसी तरह सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति के लिए संबंधित जोन कार्यालय के जोन कमिश्नर को अधिकृत किया गया है। इच्छुक लोग अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय में जाकर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुमति के लिए आवेदन न्यूनतम 7 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करना होगा और इसके साथ 4 विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी संलग्न करना आवश्यक है।
Raipur City News: आवेदन की शर्तें
1.निर्धारित प्रारूप में आवेदन न्यूनतम 7 दिन पहले करना अनिवार्य है।
2.आवेदन के साथ 4 विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) संलग्न करना जरूरी है।
3.राजस्व विभाग (अनुविभागीय दंडाधिकारी)
4.पुलिस विभाग (थाना प्रभारी)
5.होमगार्ड/अग्निशमन विभाग (जिला सेनानी)
6.विद्युत विभाग (कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता)
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