MP Rewa News
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विकास बघेल, रीवा
MP Rewa News : रीवा : मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 का पालन नहीं करने वाले निजी संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है। नगर निगम द्वारा 950और निजी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है।
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MP Rewa News : इसके पूर्व नगर निगम द्वारा 525 से अधिक संस्थानों को न केवल नोटिस जारी किया जा चुका है बल्कि उन पर जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 के तहत प्रतिष्ठानों के सामने शासकीय भूमि पर विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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इस तरह विज्ञापन नियम 27 के अंतर्गत यातायात बाधित करने की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान द्वारा पंजीयन नही कराया गया है। जबकि शहर में विज्ञापन या बोर्ड लगााने के लिए नगर निगम में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है।
नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 को प्रभावशील बनाने के लिए प्रथम चरण में नोटिस देकर संस्थानों को पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 के मुताबिक किसी भी संस्थान अथवा
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प्रतिष्ठान को मात्र 3 फिट चौड़ाई एवं लंबाई सुविधानुसार का बोर्ड या होर्डिंग लगाया जा सकता है। दीवार पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार प्रतिष्ठान के सामने शासकीय भूमि पर विज्ञापन का प्रदर्शन नियम 27 के तहत यातायात बाधित करने की श्रेणी में आता है।
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