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MP News : ग्वालियर। खजुराहो में एक कैफे संचालक को 20 रुपये कीमत वाले जूस के लिए ग्राहक से 50 रुपये वसूलना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर ने इस मामले में कैफे संचालक को दोषी पाते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, अतिरिक्त वसूले गए 30 रुपये और प्रकरण खर्च के रूप में 1,000 रुपये भी उपभोक्ता को वापस करने का आदेश दिया गया है।
MP News : यह मामला जून 2024 का है, जब ग्वालियर के निवासी और उपभोक्ता अधिवक्ता मनोज उपाध्याय खजुराहो स्थित पुरातत्व विभाग के कैंपस में गए थे। वहां कैंपस के भीतर संचालित एक कैफे में उन्होंने 20 रुपये की एमआरपी वाला जूस खरीदा। लेकिन जब बिल प्राप्त हुआ, तो उसमें 50 रुपये का शुल्क दर्शाया गया था।
MP News : मनोज ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कैफे संचालक ने दावा किया कि यही कीमत है। इस अन्याय के खिलाफ मनोज ने पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विधिक नोटिस भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की।
MP News : उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई के बाद कैफे संचालक के कृत्य को अनुचित ठहराया। फोरम ने पाया कि निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, कैफे संचालक को 5,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि, 30 रुपये की अतिरिक्त वसूली, और 1,000 रुपये के प्रकरण खर्च के रूप में उपभोक्ता को भुगतान करने का आदेश दिया गया।
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