Kolkata Rape Murder Case Update : कोलकाता के बहुचर्चित रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय रॉय पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा RG कर अस्पताल में हुई जघन्य घटना के 162 दिन बाद सुनाई गई।
Kolkata Rape Murder Case Update : कोर्ट का फैसला:
सियालदह कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि सीबीआई ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद का निर्णय लिया।
- उम्रकैद का अर्थ: दोषी संजय रॉय को शेष जीवन जेल में बिताना होगा।
- जुर्माने के ₹50,000 पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे।
घटना का विवरण:
- यह घटना RG कर अस्पताल में हुई थी, जहां संजय रॉय ने झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
- इस घटना ने कोलकाता और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
कोर्ट की टिप्पणी:
फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि, “दोषी ने न केवल कानून तोड़ा है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों पर भी प्रहार किया है। ऐसी सजा समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सख्त संदेश है।”
सीबीआई की दलील:
- सीबीआई ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए इसे महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था का मुद्दा बताया था।
- हालांकि, कोर्ट ने इसे उम्रकैद तक सीमित रखते हुए समाज को संदेश देने पर जोर दिया।
परिवार का बयान:
पीड़िता के परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया लेकिन फांसी की सजा न मिलने पर निराशा भी जताई। उन्होंने कहा, “हमें न्याय मिला है, लेकिन हम चाहते थे कि उसे फांसी दी जाती।”
संदेश:
यह फैसला न केवल न्याय की जीत है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रतीक है।
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