
GST Increase On Tobacco: सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे, सरकार बढ़ा सकती है टैक्स....
नई दिल्ली: भारत में तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में इन उत्पादों पर कुल 53% टैक्स लगता है, जिसमें 28% जीएसटी, 5% कंपनसेशन सेस और अन्य शुल्क शामिल हैं। हालांकि, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) का मानना है कि यह टैक्स दर काफी कम है और इसे 75% तक बढ़ाने की जरूरत है।
WHO की सिफारिश से कितना महंगा होगा तंबाकू-सिगरेट?
WHO का कहना है कि तंबाकू उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाने से उनकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे लोग इनका कम उपयोग करेंगे। अगर सरकार WHO की सिफारिशों को मान लेती है और टैक्स को 75% तक बढ़ा देती है, तो सिगरेट की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। उदाहरण के लिए, जो सिगरेट अभी 10 रुपये में मिल रही है, उसकी कीमत बढ़कर 17.50 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी उपभोक्ताओं को डेढ़ से दो गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।
सरकार की रणनीति क्या है?
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 2026 में खत्म होने वाले कंपनसेशन सेस के बाद तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की योजना बना रही है। इस पर दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है:
- जीएसटी दर को 40% तक बढ़ाना – इसे जीएसटी की सबसे ऊंची स्लैब में डाला जा सकता है और इसके ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जा सकता है।
- हेल्थ सेस लगाना – सरकार एक अलग स्वास्थ्य उपकर (सेस) लगाने पर भी विचार कर रही है, लेकिन केंद्र और कुछ राज्यों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पा रही है।
तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने से क्या होगा फायदा?
WHO का मानना है कि टैक्स बढ़ाने से तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता और खपत दोनों पर असर पड़ेगा। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी, जिसे स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। महंगे तंबाकू उत्पाद किशोरों और युवाओं को इनसे दूर रखने में मदद कर सकते हैं। कई देशों में इस नीति को अपनाने के बाद सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं।
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