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आज शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने, और तंबाकू व सॉफ्ट ड्रिंक पर ‘सिन टैक्स’ लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में पुराने वाहनों (पूर्व-स्वामित्व वाले वाहनों) की बिक्री पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी करने के प्रस्ताव पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।
इसके साथ ही, जीएसटी मुआवजा उपकर को लेकर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। इस उपकर का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझेदारी के विवादों का समाधान करना है।
सरकारी पोषण योजनाओं को लेकर एक राहतपूर्ण कदम उठाते हुए, फोर्टिफाइड चावल गिरी पर 5% जीएसटी की दर बरकरार रखी गई है। इस निर्णय से गरीब और वंचित वर्ग को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पॉपकॉर्न पर जीएसटी दरों के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स और कारमेलयुक्त पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लागू होगा।
एफएमसीजी वितरकों के संगठन ने शीतल पेय पर कर बढ़ोतरी का विरोध किया, क्योंकि इसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं पर नकारात्मक असर डालने का खतरा है।
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