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नए साल में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे हो सकते हैं, क्योंकि जीएसटी परिषद इन पर कर दरों में वृद्धि पर विचार कर रही है। मंत्रियों के एक समूह ने सिफारिश की है कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को 35% के उच्चतम जीएसटी स्लैब में रखा जाए। हालांकि, अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में लिया जाएगा।
इससे पहले, 1 अप्रैल 2023 से, सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस की अधिकतम दरें निर्धारित की थीं। इन संशोधनों के तहत, पान मसाला पर सेस खुदरा बिक्री मूल्य का अधिकतम 51% तक सीमित किया गया था, जबकि तंबाकू उत्पादों पर सेस की अधिकतम सीमा प्रति 1,000 स्टिक पर 4,170 रुपये या खुदरा बिक्री मूल्य का 100% (जो भी अधिक हो) निर्धारित की गई थी।
इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने हाल ही में मिलेट्स (मोटे अनाज) और गुड़ पर जीएसटी दरों में कमी की है, जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और कुछ कपड़ों की जीएसटी दरों में संभावित वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा, जिससे इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इन संभावित परिवर्तनों के प्रति सचेत रहें और अपने बजट की योजना उसी के अनुसार बनाएं।
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