रायपुर, 6 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 में संशोधन करते हुए विभिन्न मामलों के लिए नई शुल्क संरचना जारी की है। यह संशोधन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-53/2020/वाक (पं)/पांच/ (92), दिनांक 2 दिसंबर 2024 के तहत किया गया है। इसके तहत संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण, विक्रय, विनिमय और दान से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो राज्य के नागरिकों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेंगे।
मुख्य बिंदु:
- अचल संपत्ति पर शुल्क:
- अब, अचल संपत्ति के विक्रय, विनिमय, या दान के मामलों में 4% शुल्क लिया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत तय किया गया है।
- यदि संपत्ति परिवार के सदस्यों के बीच दान की जाती है, तो इसके लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, अगर यह दान परिवार के बाहर किसी व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, तो इसके लिए बाजार मूल्य का 4% शुल्क लिया जाएगा।
- विभाजन विलेख और हकल्याग विलेख:
- विभाजन विलेख और हकल्याग विलेख में भी परिवार के सदस्यों के पक्ष में किए गए दान पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
- अगर दान किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, तो उस संपत्ति के त्याग किए गए हिस्से का 4% शुल्क लिया जाएगा।
- विशेष समय स्लॉट में रजिस्ट्रेशन:
- रजिस्ट्रेशन के लिए यदि कोई व्यक्ति विशेष समय स्लॉट का चयन करता है, तो उसे 15,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए लिया जाएगा।
- वसीयत और दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्र:
- वसीयत और दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रीकरण पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही, यह शुल्क उन मामलों में भी लागू नहीं होगा, जिनमें सब-रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में खुद को हितबद्ध पाए या किसी अन्य कारण से वह रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हो।
- नीलामी राशि पर शुल्क:
- रजिस्ट्रेशन के तहत विक्रय प्रमाण पत्र में नीलामी की राशि पर भी 4% शुल्क लागू किया जाएगा। यह संशोधन उन मामलों में लागू होगा जहां संपत्ति को नीलामी के माध्यम से बेचा गया हो।
- आवश्यक शुल्क संशोधन:
- रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अनुच्छेद-चौदह के शुल्क कॉलम में 1000 रुपये को बदलकर 25,000 रुपये किया गया है।
- अनुच्छेद-सात में, रजिस्ट्रार द्वारा किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
लागू होने की तिथि:
यह अधिसूचना 6 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है और यह तुरंत प्रभाव से लागू होगी।
