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CG News: रायपुर: नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर और अन्य करों के भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत, अब नागरिक 30 अप्रैल तक बिना किसी सरचार्ज के ये कर जमा कर सकेंगे।
CG News: विभाग ने बताया कि लोकसभा, निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के कारण कर वसूली में देरी हुई, जिससे कई नगरीय निकाय अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सके। पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इस दौरान अंतिम दो दिनों में निकाय कार्यालयों में भारी भीड़ रही। कई लोग ऑनलाइन भुगतान करना चाहते थे, लेकिन वेबसाइट नहीं खुलने से वे समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए।
अब तारीख बढ़ने से नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। विभाग का यह कदम करदाताओं के लिए सुविधाजनक साबित होगा।
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